रिपोर्ट UP समाचार न्यूज़ डेस्क /खबर प्रयागराज यूपी..
संक्षेप..
माघ मेले में यौन शोषण मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को हाईकोर्ट से मिली राहत,हाईकोर्ट ने स्वामी व शिष्य की अग्रिम जमानत मंजूर कर दी है , वहीं झूंसी थाने में दर्ज है मुकदमा....
यूपी समाचार न्यूज़ प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट से माघ मेले में दर्ज यौन शोषण मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
मामला माघ मेले के दौरान बटुक शिष्यों के साथ कथित यौन शोषण से जुड़ा है। इस संबंध में झूंसी थाने में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। गिरफ्तारी की आशंका के चलते दोनों ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी।
बताया जा रहा है कि इस प्रकरण में हाईकोर्ट में 27 फरवरी को सुनवाई पूरी हो गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने याचिका पर निर्णय सुनाते हुए दोनों आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी है।
अदालत के इस फैसले के बाद फिलहाल दोनों को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है, हालांकि मामले की जांच जारी रहेगी।
