बदायूं समाचार : जिले में बिना एनओसी भूजल दोहन पर सख्ती, 5 लाख तक जुर्माना व जेल की चेतावनी..

UP समाचार न्यूज /रिपोर्ट आकाश सक्सेना /खबर बदायूं उत्तर प्रदेश..



संक्षेप...

भूजल संरक्षण को लेकर प्रशासन हुआ सख्त, औद्योगिक व वाणिज्यिक इकाइयों को तत्काल पंजीकरण के निर्देश,आवेदन से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए  www.upgwdonline.in पर लॉग इन किया जा सकता है। इसके अलावा जिला नोडल अधिकारी वी.एस. सुमन (सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग) से विकास भवन के कक्ष संख्या 229 में संपर्क किया जा सकता है।

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यूपी समाचार न्यूज बदायूं। जिले में तेजी से गिरते भूजल स्तर को देखते हुए जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम–2019 के तहत जारी सार्वजनिक नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि बिना पंजीकरण अथवा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) के भूजल दोहन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद अब तक कई औद्योगिक, वाणिज्यिक व सामूहिक उपयोगकर्ता निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन नहीं कर रहे हैं, जिसे प्रशासन ने गंभीर स्थिति बताया है।

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नोटिस में कहा गया है कि राज्य में भूमिगत जल के संरक्षण, नियंत्रण और सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह अधिनियम लागू किया गया है। खास तौर पर भूजल संकटग्रस्त ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में संरक्षण एवं संवर्धन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत सभी औद्योगिक, वाणिज्यिक, अवसंरचनात्मक परियोजनाओं, आरओ प्लांट तथा सामूहिक उपयोगकर्ताओं के लिए भूजल निष्कर्षण से पहले एनओसी या पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही भूगर्भ कूप निर्माण से जुड़ी सभी ड्रिलिंग संस्थाओं का पंजीकरण भी आवश्यक है।


प्रशासन ने होटल, लॉज, आवासीय कॉलोनियों, रिसॉर्ट, निजी चिकित्सालय, नर्सिंग होम, व्यवसायिक प्रक्षेत्र, मॉल, वाटर पार्क सहित सभी मौजूदा व प्रस्तावित भूजल उपयोगकर्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे निवेश मित्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से तत्काल आवेदन करें। अधिनियम की धारा 39 के तहत बिना पंजीकरण या एनओसी के भूजल दोहन करते पाए जाने पर दोषी व्यक्ति, समूह या संस्था पर दो से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना, छह माह से एक वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों दंड का प्रावधान है।

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जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद ने संबंधित उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय रहते पंजीकरण अथवा एनओसी प्राप्त कर नियमों का पालन सुनिश्चित करें। आवेदन से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए www.upgwdonline.in पर लॉग इन किया जा सकता है। इसके अलावा जिला नोडल अधिकारी वी.एस. सुमन (सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग) से विकास भवन के कक्ष संख्या 229 में संपर्क किया जा सकता है।

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