बदायूं समाचार : दिसंबर के अंत तक आरा मशीन लाइसेंस नवीनीकरण अनिवार्य, नहीं तो होगी कार्रवाई..

UP समाचार न्यूज /रिपोर्ट आकाश सक्सेना /खबर बदायूं यूपी...


संक्षेप... 

बदायूं जिले में 110 लाइसेंसी आरा मशीनें, तय समय पर नवीनीकरण न हुआ तो रद्द हो सकता है लाइसेंस एवं पड़ सकती है पेनाल्टी, वहीं वन विभाग के वन रेंजर अधिकारी द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि दिसंबर के अंत तक आरा मशीन लाइसेंस नवीनीकरण कराना अनिवार्य है...


यूपी समाचार न्यूज बदायूं। जिले में आरा मशीन लाइसेंस नवीनीकरण को लेकर वन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार जनपद में कुल 110 पंजीकृत लाइसेंसी आरा मशीनें संचालित हैं। इनमें सदर तहसील क्षेत्र में 26 आरा मशीनें शामिल हैं। प्रभागीय वन अधिकारी (Divisional Forest Officer) के निर्देश पर सदर वन रेंज अधिकारी सदर विकास कुमार वरुण ने स्पष्ट जानकारी देते हुए बताया है कि दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह तक सभी संचालक अपने-अपने लाइसेंस का नवीनीकरण निर्धारित शुल्क व आवश्यक दस्तावेजों के साथ करा लें।

विभाग द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि तय अवधि में नवीनीकरण न कराने के बावजूद यदि आरा मशीन का संचालन जारी पाया गया, तो उसे अवैध माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित व्यवसायी का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है अथवा विभागीय नियमों के तहत पेनाल्टी भी लगाई जाएगी। विभाग ने पहले ही सभी लाइसेंसधारकों को सूचना देकर समय से प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।


एक वर्ष की वैधता, 30 हजार शुल्क..

आरा मशीन लाइसेंस की वैधता एक वर्ष होती है। नवीनीकरण के लिए 30 हजार रुपये वार्षिक शुल्क निर्धारित है। यह शुल्क वन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट, जनसेवा केंद्र अथवा जिला वन कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है, जिसकी रसीद प्राप्त करना अनिवार्य है।


नवीनीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज..

लाइसेंस नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र, पूर्व लाइसेंस की प्रति, पहचान प्रमाण, भूमि स्वामित्व या किरायानामा, स्थल मानचित्र, मशीनों का विवरण, बिजली कनेक्शन प्रमाण, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित एनओसी/सीटीओ, जीएसटी पंजीकरण (यदि लागू), वैध लकड़ी स्रोत संबंधी शपथ पत्र, शुल्क जमा रसीद और पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य हैं। आवश्यकता पड़ने पर विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट भी मांगी जा सकती है।


महत्वपूर्ण निर्देश..

वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी दस्तावेज स्वप्रमाणित हों, आवेदन लाइसेंस समाप्त होने से पहले दिया जाए और देरी से बचा जाए। अंतिम स्वीकृति विभागीय प्रक्रिया के अनुसार ही होगी। विभाग ने आरा मशीन संचालकों से समय रहते नवीनीकरण कराकर किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बचने की अपील की है।

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